LawRato

Qution 137533 Please Answer Sir


22-Apr-2024 (In Civil Law)
श्रीमान जी नमस्कार मेरे खिलाफ भारतीय खाध निगम द्वारा एक मुकदमा रिस्क एंड कोस्ट का लगभग 23 वर्ष पूर्व किया था उसमे मेरे खिलाफ डिक्री हो गयी थी परन्तु मेरी प्रस्तिथि बहुत ही ख़राब होने व् सुगर की बीमारी हो जाने पूरा शरीर खराब हो जाने के कारण ऊपर की कोर्ट में अपील नहीं कर पाया और समय निकलता चला गया मेरे नाम इस समय कोई भी चल अचल सम्पति नहीं हे इस कारण माननीय नियाधिश जी (वाणिज्य कोर्ट बीकानेर राजस्थान) ने अगस्त 2023 में मुझे तीन माह की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया जेल जाने के बाद हाई कोर्ट जोधपुर में जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय नियाधिश जी ने मूल रकम एक माह में जमा कराने का आदेश दिया जिसकी पालना करने के लिए मेरे परिचितों और रिश्तेदारों ने चंदा करके मेरी बहुत साहयता की परन्तु भारतीय खाध निगम अब ब्याज की मांग कर रही हे जबकि मेरे भी कुछ मदों में निगम पर बाकाया हे उसको समायोजित भी नहीं कर रही हे मेरी आर्थिक एव शारीरिक हालत बहुत ही ख़राब हे में 69 प्रतिशत विकलांग हो चूका हूँ और बड़ी मुस्किल से 8-10 हजार की आमदनी कर पता हूँ क्रपया मुझे क़ानूनी साहयता और सलाह प्रदान करे THANKYOU
Answers (1)

Answer #1
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नमस्कार जो आदेश आपके केस मैं हुआ है अगर उसमे सिर्फ मूल रकम जमा कराने की बात लिखी है और ब्याज भरने का जिक्र नही है तो आपको किसी भी प्रकार का ब्याज भरने की आवश्यकता नही है। एक बार अपने केस के आदेश की कॉपी भेजिए ताकी आपकी बेहतर सहायता की जा सके।
Helpful? LawRato LawRato

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