498A में गैर जमानती वारंट को खत्म करवाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
15-Nov-2024 (In Family Law)
मेरे छोटे भाई की पत्नी ने मेरे, मेरी पत्नी, मेरी माता जी तथा मेरी विवाहिता बहन वे बहनोई पर 2 केस डाले जिसमें से एक केस का समन हमे प्राप्त हुआ और उसपे हम निरंतर कोर्ट जा रहे है जिसमें अभी वाडिया के बयान की प्रक्रिया चालू है, परन्तु दूसरा मुकदमा उसने 156/3 में डाला जो बाद में मिडिएशन में गया और उसके बाद समन जारी हुए फिर जमानती वारंट और अब गैर जमानती वारंट जारी हुए है जिसका कोई समन /वारंट हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है यहां तक के मध्यस्ता केंद्र का समन भी हमे नहीं भेजा गया। ,गैर जमानती वारंट का पता हमे वाडिया के कुछ समय पूर्व दूसरे केस में दिए गए बयान के आधार पे हुआ जाकर पता करने से मालूम हुआ के सम्मन को रोका गया क्योंकि हमने फाइल पढ़ी उसमें हमें डिलीवर की जाने वाली कोई भी पोस्ट स्लिप नहीं मिली है, साथ ही जब हमने CNR नंबर के माध्यम से केस को Ecourt पे चेक किया तो वहां ये केस disposed दिखा रहा है... कृपया मार्गदर्शन करे के अब हमें क्या करना होगा जिससे हमारे NBW हट जाए और हमें ट्रायल में पेश होने का मौका मिले या कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे ये मुकदमा खत्म किया जा सके ... धन्यवाद
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