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क्या 379/411 मे अग्रिम जमानत का प्रावधान है जबकि चार्जशीट जमा हो चुकहो


07-Oct-2025 (In Criminal Law)
क्या 379/411 मे अग्रिम ज़मानत का प्रावधान है जबकि चार्जशीट जमा हो चुकी हो तब
Answers (5)

Answer #1
697 votes
अपने प्रश्न पूछा है कि आपके खिलाफ धारा 379 और 411 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है क्या आरोप पत्र या चार्ज शीट प्रेषित हो जाने के बाद अग्रिम जमानत लेने का प्रावधान है या नहीं तो आपको बता दें कि अग्रिम जमानत कभी भी ली जा सकती है जब भी आपको गिरफ्तार होने का डर हो तो
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Answer #2
569 votes
धारा 379 और 411 (चोरी एवं चोरी की संपत्ति को रखना) दोनों ही अपराध जमानती और गैर-गंभीर (bailable & non-heinous) प्रकृति के हैं। अतः सामान्य रूप से अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पुलिस या न्यायालय से साधारण जमानत मिल जाती है। परंतु यदि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है, तो अभियुक्त धारा 480(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) (पूर्व धारा 438 CrPC) के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। न्यायालय इस पर विचार करेगा यदि चार्जशीट के बाद भी गिरफ्तारी संभावित है या अदालत से समन/वारंट जारी हुआ है। संक्षेप में—चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होता, बशर्ते गिरफ्तारी का खतरा वास्तविक हो।
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Answer #3
732 votes
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Answer #4
821 votes
धारा 379 और 411 ipc में क्या क्या पुलिस ने बरामद किया , सामान कितने का था तथा बहुत सी सारी चीजों का अवलोकन करने के बाद ही इसका सटीक उत्तर दिया जा सकता है मगर मोटी-मोटा तौर पर अगर कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुकी है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टीगेशन पूरी हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को अग्रिम जमानत की अर्जी की जगह रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना सबसे अच्छा विकल्प है ।
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Answer #5
822 votes
चार्जशीट जमा हो जाने के बाद भी यदि अभी मजिस्ट्रेट ने cognizance नहीं लिया है और कोई सम्मन इश्यू नहीं हुआ है तो आप इस बीच अग्रिम जमानत ले सकते है और यदि सम्मन इश्यू हो गया है तो कोर्ट में सरेंडर कर रेगुलर बेल डाल सकते है और साथ में रेगुलर बेल के निर्णय हो जाने तक के समय के लिए अंतरिम बेल डाल सकते है
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