LawRato

Tell the punishment on the below mentioned act/section.


13-Mar-2025 (In Criminal Law)
रेल सेवा (आचरण) नियम 1966 के 3.1 (I) (II) (III) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की किस प्रकार से क्या सजा होती है।
Answers (1)

Answer #1
862 votes
रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3.1(1)(2)(3) का उल्लंघन करने पर कोई निश्चित सजा तय नहीं है उल्लंघन की स्थिति में रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के तहत सजा का प्रावधान है रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 का नियम 3.1(1)(2)(3) रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य आचरण से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: 1. नियम 3(1): प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को पूर्ण ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे रेलवे सेवा की प्रतिष्ठा बनी रहे। 2. नियम 3(2): कोई भी कर्मचारी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। 3. नियम 3(3): रेलवे कर्मचारी को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए और पक्षपात या भेदभाव से बचना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर दंड अगर कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। 1. लघु (छोटे) दंड: फटकार (Censure) पदोन्नति रोका जाना सरकार को हुए नुकसान की भरपाई वेतन से करना वेतनमान में कटौती (बिना वेतन वृद्धि रोके) 2. गंभीर (बड़े) दंड: पदावनति (रैंक या ग्रेड में कमी) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) सेवा से निष्कासन (फिर से सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं होगा) सेवा से बर्खास्तगी (फिर से सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होगा) दंड की गंभीरता कर्मचारी के कदाचार की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसे अनुशासनिक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) द्वारा तय किया जाता है।
Helpful? LawRato LawRato

Disclaimer: The above query and its response is NOT a legal opinion in any way whatsoever as this is based on the information shared by the person posting the query at lawrato.com and has been responded by one of the Divorce Lawyers at lawrato.com to address the specific facts and details.

Report abuse?

Comments by Users

No Comments! Be the first one to comment.

"lawrato.com has handpicked some of the best Legal Experts in the country to help you get practical Legal Advice & help."