WS rejected by Judge: which power permit them?
14-Feb-2025 (In Landlord/Tenant Law)
एसएससी सूट में डब्लू एस दिया गया था। उसमें प्वाइंट आउट करने के पश्चात वादी ने वाद पत्र में शुद्धि हेतु एक एप्लीकेशन दी तथा उसके पश्चात न्यायालय ने वादी पर मुकदमे की स्थापना में गलत पता देने के लिए ₹500 का जुर्माना किया। मुख्य परीक्षा साक्षर पत्र भी वादी ने दे दिया उसमें उस का कई बार जिक्र हुआ। क्या एक वर्ष तक उस फाइल में पेंडिंग रहने के बाद तथा उस ws के अनुसार कई नये पत्र बन जाने के बाद भी जज को यह अधिकार है कि वह उस ws को पत्रावली पर ना ले? किस धारा के अनुसार यह पर्व है
हां, जवाब दावा को अस्वीकार किया जा सकता है, अनिवार्य रूप से न्यायालय और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल होने पर।
जवाब दावा स्वीकार न किए जाने का सबसे सामान्य कारण इसे दाखिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा को पार करना है, बिना किसी वैध स्पष्टीकरण या न्यायालय की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति के।
यदि जवाब दावा में शिकायत में प्रत्येक आरोप को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है, अस्पष्ट खंडन का उपयोग किया गया है, या पहले नहीं उठाए गए नए मुद्दों को पेश किया गया है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
हालांकि न्यायाधीश संशोधन की अनुमति दे सकते हैं या कमियों के लिए उचित स्पष्टीकरण होने पर मुद्दों को सुधारने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।
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