How to add my name as a witness in A Criminal Case
09-Sep-2023 (In Criminal Law)
Respected sir,some people have beaten up my friend in front of me and as i reached there to save him they fled away then me and my friend had gone to police station to lodge fir and as we know who had beaten up my friend so we gave their name but due to they had bribed the police.police had not written my name that i was eye witness and even didn't took my statement.so sir is there a way so that i can add my name as a witness and other people are also agreeing who has seen the incident to be the witness? Is there any provision in law that provides that if police has not written our statement in case so we can go directly to court to give the statement?please help.
What is the stage of your case? If it is still under investigation then give a written statement to the police and take it's receipt from them on it's photo-copy. If police has filed charge-sheet in court then you may directly apply to the court under s. 311 CrPC stating that you are the witness of the incident and that the police has not taken your statement. If neither of these works then you may go to the High Court under s. 482 CrPC for necessary directions.
You can approach before senior officers of police i.e. Inspector ,Dysp,S.P,D.I.G.,I.G.& D.G.P. in writings or face to face . You can advise your friend ,who is informant of the case to file a protest complaint before concerned C.J.m. in that case record.as example ----
न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ,बक्सर
[बक्सर (नगर) थाना कांड संख्या 21 सन 2016]
सरकार
बनाम
सुधीर तिवारी
(Protest complaint)प्रत्यर्पित अभियोग पत्र संख्या सन 2016
नाम अभियोगिनी - रीना देवी पति श्री सुधीर तिवारी निवासी सुमेश्वर स्थान ,चरित्र वन , बक्सर पो. बक्सर थाना बक्सर नगर वर्तमान पता- के.के.मन्डल महिला महा. बक्सर के सामने , बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर । नाम अभियुक्त- सुधीर तिवारी उम्र लगभग 35 वर्ष पिता विनय कुमार तिवारी निवासी सुमेश्वर स्थान , चरित्र वन बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर नाम साक्षीगण - 1. राधिका कुमारी पुत्री स्व. जंग बहादुर यादव
2. सीता देवी पति रामजी यादव एवम अन्य जिनका नाम अभी याद नही` है सभी निवासी के.के.मंडल महिला महा. के सामने , बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर
घटना की तिथि व समय - दिनांक 27 अप्रील 2011 से आज तक
धारा- 498 ए .494 , भा.द.वि.
निवेदन है कि प्रार्थिनी के पूर्व पति जंग बहादुर यादव की मृत्यु लगभग 11 वर्ष पूर्व हो गयी ,प्रार्थिनी को उनसे दो पुत्री व एक पुत्र है । अपना भविष्य देखते हुए प्रार्थिनी ने अभियुक्त के साथ दिनांक 27.4.2011 को मंगला भवानी,मन्दिर ,उजियार जिला बलिया (उ.प्र.) मे` की तथा दोनो पति पत्नी के रूप मे`किराये के मकान मे` के.के.मंडल महिला महाविद्यालय ,बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर मे` रहने लगे , अभियुक्त अनेक बहानो`` के साथ प्रर्थिनी को कभी भी अपने घर नही` ले गया । प्रार्थिनी अभियुक्त के साथ सहवास से पांच बार गर्भवती हुई मगर अभियुक्त प्रार्थिनी पर दबाब बनाकर जबरदस्ती गर्भपात करा देता । अभी भी प्रार्थिनी गर्भवती है तथा गर्भ लगभग 5 माह का हो गया है , अभियुक्त लगातार प्रार्थिनी को गर्भपात कराने का दबाब बना रहे है` मगर प्रार्थिनी ने इस बार अभियुक्त की बात नही` मानी तो अभियुक्त प्रार्थिनी के साथ क्रुरता पुर्वक व्यवहार कर रहे है` और विगत पांच माह से प्रार्थिनी के साथ मार पीट कर रहे है` । अभियुक्त ने अपनी शादी चंचला नाम की एक लडकी जो बडका गांव थाना सिकरौल जिला बक्सर की रहनेवाली है के साथ तय कर लिया है । प्रार्थिनी ने घटना की शिकायत पुलिस को की जिसपर उपरोक्त बक्सर(नगर)थाना कान्ड संख्या 21 सन 2016 दर्ज किया गया ,प्रार्थिनी गवाहो`के साथ पुलिस के समक्ष अपना और गवाहान का बयान कराया ,सभी गवाहो` ने पुलिस के समक्ष घटना का पुर्ण समर्थन किया ,मगर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नही` की गयी । पुलिस के रवैये से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अभियुक्तो` के मेल मे` आकर प्रार्थिनी का मुकदमा बिगाड देगी ।
अत: प्रार्थना है कि उक्त धाराओ या अन्य धाराओ मे` संज्ञान लेकर अभियुक्त को दण्डित किया जाय कि प्रार्थिनी को न्याय मिले ।
प्रार्थिनी
दिनांक बक्सर This case is for example only ,entire story of this case is imaginary . This is a protest complaint ,if investigating officer will submit final form u/s 173 Cr.P.C. against case then this protest will come in picture and at the time of trial you can depose as eye witness.
न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ,बक्सर
[बक्सर (नगर) थाना कांड संख्या 21 सन 2016]
सरकार
बनाम
सुधीर तिवारी
(Protest complaint)प्रत्यर्पित अभियोग पत्र संख्या सन 2016
नाम अभियोगिनी - रीना देवी पति श्री सुधीर तिवारी निवासी सुमेश्वर स्थान ,चरित्र वन , बक्सर पो. बक्सर थाना बक्सर नगर वर्तमान पता- के.के.मन्डल महिला महा. बक्सर के सामने , बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर । नाम अभियुक्त- सुधीर तिवारी उम्र लगभग 35 वर्ष पिता विनय कुमार तिवारी निवासी सुमेश्वर स्थान , चरित्र वन बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर नाम साक्षीगण - 1. राधिका कुमारी पुत्री स्व. जंग बहादुर यादव
2. सीता देवी पति रामजी यादव एवम अन्य जिनका नाम अभी याद नही` है सभी निवासी के.के.मंडल महिला महा. के सामने , बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर
घटना की तिथि व समय - दिनांक 27 अप्रील 2011 से आज तक
धारा- 498 ए .494 , भा.द.वि.
निवेदन है कि प्रार्थिनी के पूर्व पति जंग बहादुर यादव की मृत्यु लगभग 11 वर्ष पूर्व हो गयी ,प्रार्थिनी को उनसे दो पुत्री व एक पुत्र है । अपना भविष्य देखते हुए प्रार्थिनी ने अभियुक्त के साथ दिनांक 27.4.2011 को मंगला भवानी,मन्दिर ,उजियार जिला बलिया (उ.प्र.) मे` की तथा दोनो पति पत्नी के रूप मे`किराये के मकान मे` के.के.मंडल महिला महाविद्यालय ,बीबीगंज बक्सर थाना बक्सर नगर जिला बक्सर मे` रहने लगे , अभियुक्त अनेक बहानो`` के साथ प्रर्थिनी को कभी भी अपने घर नही` ले गया । प्रार्थिनी अभियुक्त के साथ सहवास से पांच बार गर्भवती हुई मगर अभियुक्त प्रार्थिनी पर दबाब बनाकर जबरदस्ती गर्भपात करा देता । अभी भी प्रार्थिनी गर्भवती है तथा गर्भ लगभग 5 माह का हो गया है , अभियुक्त लगातार प्रार्थिनी को गर्भपात कराने का दबाब बना रहे है` मगर प्रार्थिनी ने इस बार अभियुक्त की बात नही` मानी तो अभियुक्त प्रार्थिनी के साथ क्रुरता पुर्वक व्यवहार कर रहे है` और विगत पांच माह से प्रार्थिनी के साथ मार पीट कर रहे है` । अभियुक्त ने अपनी शादी चंचला नाम की एक लडकी जो बडका गांव थाना सिकरौल जिला बक्सर की रहनेवाली है के साथ तय कर लिया है । प्रार्थिनी ने घटना की शिकायत पुलिस को की जिसपर उपरोक्त बक्सर(नगर)थाना कान्ड संख्या 21 सन 2016 दर्ज किया गया ,प्रार्थिनी गवाहो`के साथ पुलिस के समक्ष अपना और गवाहान का बयान कराया ,सभी गवाहो` ने पुलिस के समक्ष घटना का पुर्ण समर्थन किया ,मगर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नही` की गयी । पुलिस के रवैये से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अभियुक्तो` के मेल मे` आकर प्रार्थिनी का मुकदमा बिगाड देगी ।
अत: प्रार्थना है कि उक्त धाराओ या अन्य धाराओ मे` संज्ञान लेकर अभियुक्त को दण्डित किया जाय कि प्रार्थिनी को न्याय मिले ।
प्रार्थिनी
दिनांक बक्सर This case is for example only ,entire story of this case is imaginary . This is a protest complaint ,if investigating officer will submit final form u/s 173 Cr.P.C. against case then this protest will come in picture and at the time of trial you can depose as eye witness.
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