LawRato

Divorce with mutual consent Hindu


19-Nov-2023 (In Divorce Law)
Hi, i have married in feb 2018 but marriage did not work and we are living separately from same month.since both parties are agree for MCD but the thing is that the money daughter’s father gave me as gift asking to get it back via cheque or internet banking now i told them to take it back as final alimony/settlement amount but he is not agree to take it as in form of maintenance and he is telling same thing he can mention in 13B that they don't need maintenance as his daughter is working so please advice me how i can return that gift money and what are all points i need to mention in 13B application so that in future she cannot file maintenance case against me.
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अगर आपकी पत्नी या पति आपसी तलाक के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत एक याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित आधार है:

1.व्यभिचार - शादी के बाहर संभोग सहित यौन संबंध के किसी भी प्रकार में लिप्त का कार्य व्यभिचार के रूप में करार दिया गया है। व्यभिचार को एक आपराधिक दोष के रूप में गिना जाता है और यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत आवश्यक हैं। 1976 में कानून में संशोधन में कहा गया है कि व्यभिचार में से एक एकल अभिनय याचिकाकर्ता को तलाक पाने के लिए पर्याप्त है।

2.क्रूरता - एक पति या पत्नी तलाक का केस दर्ज कर सकते है जब उसे किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक चोट पहुची है जिससे जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है। मानसिक यातना केवल एक घटना पर निर्भर नहीं है बल्कि घटनाओं की श्रृंखला पर आधारित है। भोजन देने से इनकार करना, निरंतर दुर्व्यवहार और दहेज प्राप्ति के लिए गाली देना, विकृत यौन कार्य आदि क्रूरता के अंदर शामिल किए गए हैं।

3.परित्याग - अगर पति या पत्नी में से एक भी कोई कम से कम दो साल की अवधि के लिए अपने साथी को छोड़ देता है, तो परित्याग के आधार पर तलाक ला मामला दायर किया जा सकता हैं।

4.धर्मान्तरण - अगर पति या पत्नी, दोनों में से किसी ने भी अपने आप को किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरित किया है, तो दूसरा इस आधार पर तलाक के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है।

5.मानसिक विकार - मानसिक विकार एक तलाक दाखिल करने के लिए आधार है अगर याचिकाकर्ता का साथी असाध्य मानसिक विकार और पागलपन से ग्रस्त है और इसलिए दोनों को एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

6.कुष्ठ - एक 'उग्र और असाध्य' कुष्ठ रोग के मामले में, एक याचिका इस आधार पर दायर की जा सकती है।

7.यौन रोग - अगर जीवन साथी को एक गंभीर बीमारी है जो आसानी से संक्रामक है, तो तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। एड्स जैसे रोग यौन रोग की बीमारी के अंतर्गत आते है।

8.त्याग - एक पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते है अगर दूसरा एक धार्मिक आदेश को अपनाने से सभी सांसारिक मामलों का त्याग करता है।

9.जिंदा नहीं मिलना - अगर एक व्यक्ति को सात साल की एक निरंतर अवधि तक जिन्दा देखा या सुना नहीं जाता, तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। दूसरा साथी तलाक के याचिका दायर कर सकता है अगर वह पुनर्विवाह में रुचि रखता है।

10.सहवास की बहाली - अगर अदालत ने अलग रहने का आदेश दे दिया है लेकिन फिर भी साथी किसी के साथ रह रहा है तो इसे तलाक के लिए आधार माना जाता है।

यदि ऊपर दिए गए किसी भी आधार को स्थापित किया जा सकता है, तो आप एक सक्षम वकील के माध्यम से परिवार अदालत में तलाक की याचिका के लिए फाइल कर सकते हैं।

दूसरी ओर, अगर आपके पति/पत्नी और आप दोनों सौहार्दपूर्ण आधार पर तलाक के लिए सहमत हैं, औरआप दोनों हिंदू हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत आपसी तलाक को मान्यता प्राप्त है।

धारा 13 ख में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में शादी को ख़त्म करने की याचिका दे सकते है अगर वे एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे है, और ये की वो अब साथ रहने में सक्षम नहीं है और दोनों सहमत है शादी को खत्म करने के लिए|

इसके बाद अदालत दोनों पार्टी का संयुक्त बयान रिकॉर्ड करती है और विवाद को हल करने के लिए दोनों पार्टियों को 6 महीने का समय देती है, अगर फिर भी दोनों पार्टी निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते है, तो कोर्ट तलाक की डिक्री को पारित करेगा। तो इसलिए, आपसी सहमति से तलाक में लगभग 6-7 महीने लगते हैं।

सामान्य नियम ये है की आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पार्टी संयुक्त रूप से आवेदन करती है और उनका संयुक्त बयान अदालत में उनके परिवार और वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किया जाता है और जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते है। यह प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है है जब संयुक्त याचिका दी जाती है जिसे पहला प्रस्ताव कहते है और 6 महीने बाद, जिससे दूसरा प्रस्ताव कहते है|

इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, न्यायाधीश दोनों की सहमति से तलाक के लिए सभी मुद्दों पर जैसे बच्चे की निगरानी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, स्त्रीधन की वापसी और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों का निपटारा, पर तलाक दिया जाता है।

आपको अपने पति/पत्नी के साथ तलाक की नियमों और शर्तों के संबंध में एक समझौता करार करना चाइए। इसमें बटवारा जैसे स्त्रीधन, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, ये की इस राशि से एक पूर्ण और अंतिम भुगतान हो जाएगा और किसी भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ किसी भी रूप में कोई अन्य अधिकार नहीं होगा| और इस समझौते में 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाते है|
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